डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर इन 17 निजी स्कूलों को नोटिस
हल्द्वानी:जनपद में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और अभिभावकों पर पड़ रहे अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने हल्द्वानी, रामनगर और भीमताल क्षेत्र के 17 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कई निजी विद्यालय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त महंगी निजी प्रकाशनों की पुस्तकें अनिवार्य कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही कुछ विद्यालयों द्वारा विशेष दुकानों से ही किताबें व शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायतें भी मिली हैं।
जांच में सामने आई अनियमितताएं
- एनसीईआरटी के अलावा महंगी निजी पुस्तकों को अनिवार्य करना
- किताबों का अनुपात कई कक्षाओं में दो-तीन गुना तक अधिक
- विशेष दुकानों/विक्रेताओं से खरीदारी के लिए दबाव
- विद्यालय वेबसाइट पर अनिवार्य सूचनाओं का अभाव
आदेश में राइट टू एजुकेशन 2009, सीबीएससी दिशा-निर्देश एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का हवाला देते हुए इसे नियमों का उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार बताया गया है।
सीईओ के सख्त निर्देश
- 15 दिन के भीतर संशोधित बुक लिस्ट जारी करें
- केवल आवश्यक व एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों को प्राथमिकता दें
- वेंडर/दुकान की अनिवार्यता तत्काल समाप्त करें
- वेबसाइट पर बुक लिस्ट व फीस संरचना सार्वजनिक करें
- अतिरिक्त शुल्क का समायोजन/रिफंड करें
कार्रवाई की चेतावनी
निर्देशों का पालन न करने पर मान्यता निलंबन/समाप्ति, जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही 15 दिन के भीतर संयुक्त जांच समिति द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
जिला प्रशासन की इस सख्ती को अभिभावकों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
